सीएम अरविंद केजरीवाल: दिल्ली हाईकोर्ट ने ED याचिका पर सुनवाई पूरी होने तक जमानत पर लगाई रोक

दिल्ली CM केजरीवाल की जमानत पर रोक
केजरीवाल को फिलहाल अभी जमानत नहीं
दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत पर रोक लगाई
HC में जमानत पर सुनवाई पूरी होने तक रोक
निचली कोर्ट के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई
दिल्ली हाईकोर्ट में ED की याचिका पर सुनवाई जारी है
ED ने केजरीवाल की जमानत को HC में चुनौती दी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज तुरंत जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे. ईडी के दखल के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले पर सुनवाई पूरी होने तक उनकी जमानत (Arvind Kejriwal Bail) पर रोक लगा दी है. राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को 1 लाख के निजी मुचलके पर केजरीवाल को नियमित जमानत दी थी. आज वह जेल से बाहर आने वाले थे. लेकिन उनके बाहर आने से पहले ही ईडी दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गई. ईडी ने उनकी जमानत का विरोध करते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट के आदेश की कॉपी उनको अब तक मिली नहीं है. दरअसल प्रवर्तन निदेशालय नहीं चाहता कि केजरीवाल को जमानत मिले. उसने गुरुवार को जमानत मिलते समय भी इसका विरोध करते हुए अदालत से 40 घंटे का समय मांगा था, हालांकि उसकी इस दलील को खारिज कर दिया गया था. जिसके बाद ईडी ने हाईकोर्ट जाने की बात कही थी. आज हाई कोर्ट में ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे एएसजी एसवी राजू ने बताया कि ट्रायल कोर्ट के आदेश की कॉपी उनको अब तक मिली नहीं है. उन्होंने ये भी कहा कि ईडी को जमानत याचिका का विरोध करने का पूरा मौका नहीं दिया गया. इसके साथ ही उन्होंने अपील की कि ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई जाए और मामले की जल्द से जल्द सुनवाई की जाए

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