फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। वर्ष 2018 में दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या व हत्या के प्रयास की घटना के मामले में अपर जिला जज प्रथम न्यायधीश विष्णु चन्द्र वैश्य ने मनीष पुत्र जगदीश, अमित उर्फ गुड्डा, ओमकार पुत्र गजराज, अवनीश पुत्र ओमकार को दोषी करार देते हुये सजा के बिन्दु पर आज सुनवाई है।बीते वर्ष 2018 को थाना नबावगंज के मोहल्ला रामलीला मैदान निवासी कामता प्रसाद ने दी गयी तहरीर में बताया कि मेरा पुत्र कलपेंद्र ओमकार की पुत्री को भगाकर ले गया था, तब से ओमकार, अवनीश, सुबोध, प्रमोद, विपिन, मनीष मुझे परेशान कर रहे थे। उक्त लोगों ने 4 जून 2018 को मेरे घर में घुसकर नाजायज असलाह से फायरिंग कर दी। आरोपियों ने मेरी पत्नी सुधा की गोली मारकर हत्या कर दी और मेरे ऊपर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया। मैने छत से कूदकर अपनी जान बचाई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया था। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता दीपिका कटियार, अनिल कुमार बाजपेयी, तेज सिंह राजपूत की कुशल पैरवी के आधार अपर जिला जज प्रथम न्यायाधीश विष्णु चन्द्र वैश्य ने धारा 147, 148,149,452,307, 302 में दोषी करार दिया। सजा के बिंदु पर सुनवाई आज होगी।