देशविरोधी पोस्ट पर उम्रकैद तक की सजा
लखनऊ: सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनटे बैठक में 13 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है. जिसमें यूपी डिजिटल मीडिया नीति-2024 भी शामिल है. इसके तहत फेसबुक-इंस्टा से यूट्यूबर के लिए खुशखबरी है. सोशल मीडिया पर काम करने वाली एजेंसी और फर्म के लिए विज्ञापन की व्यवस्था की गई है. सरकार का मकसद लोगों के लिए चलाई जा रही लाभकारी योजनाओं और उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाना है, जिसके लिए डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा.
सोशल मीडिया पर विज्ञापन की व्यवस्था
फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर प्रदेश सरकार की योजनाओं के लिए पोस्ट करने वाली एजेंसी-फर्म को प्रोत्साहित किया जाएगा. उम्मीद है कि इससे रोजगार के अवसर भी बनेंगे. नीति के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलोअर्स और सब्स्क्राइबर को भुगतान के लिए चार कैटेगरी बनाई गई हैं. जिसमें एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम अकाउंट, इन्फ्लूएंसर को अधिकतम सीमा क्रमशः 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख और 3 लाख रुपये महीना तय की गई है. इसके अलावा यू-ट्यूब पर वीडियो, शार्ट्स, पॉडकास्ट भुगतान के लिए श्रेणीवार अधिकतम सीमा क्रमशः 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख और 4 लाख प्रतिमाह निर्धारित की गई है.सोशल मीडिया पर देश विरोधी या आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इसमें उम्रकैद की सजा तक का प्रावधान है. अभी तक सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने वालों के खिलाफ आईटी एक्ट की धारा 66 (ई) और 66 (एफ) के तहत कार्रवाई की जाती है. लेकिन नई नीति से दोषियों पर शिकंजा कसा जाएगा.