फर्जी सिम लेने पर 50 लाख का जुर्माना, 3 साल की होगी सजा

भारत में आज से नया टेलिकम्युनिकेशन कानून 2023 लागू हो गया है

केवल 9 सिम खरीदने की अनुमति, 2 मिनट में फ्री में चेक करें आपके नाम पर कितनी सिम एक्टिव

अगर कोई व्यक्ति 9 से ज्यादा सिम यूज करते पाया गया तो 50 हजार से 2 लाख रुपये तक का जुर्माना देना होगा. इतना ही नहीं, किसी दूसरे की आईडी से फर्जी तरीके से सिम लेने पर 3 साल की सजा होगी. वहीं, 50 लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है. नए टेलीकॉम कानून के तहत सरकार जरूरत पड़ने पर नेटवर्क सस्पेंड कर सकेगी.

नई दिल्ली. आज यानी 26 जून 2024 से नया ‘टेलिकम्युनिकेशन कानून 2023’ देशभर में लागू हो गया है. इससे अब टेलिकम्युनिकेशन सेक्टर कई बड़े बदलाव आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे. अब भारतीय अपने पूरे जीवन में ज्यादा से ज्यादा 9 सिम कार्ड ही ले पाएंगे. साथ ही अब फर्जी सिम कार्ड लेने पर 3 साल की जेल और 50 लाख तक का जुर्माना भी लगेगा. ये नया कानून सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से किसी भी टेलिकॉम सर्विस या नेटवर्क के टेक ओवर, मैनेजमेंट या उसे सस्पेंड करने की अनुमति भी देता है. भारत का कोई भी नागरिक 9 से ज्यादा सिम कार्ड नहीं ले पाएगा. साथ ही जम्मू कश्मीर और नॉर्थ-ईस्ट राज्यों के लोग ज्यादा से 6 सिम कार्ड ही ले सकेंगे. इससे ज्यादा सिम लेने पर यूजर्स पर पहली बार में 50,000 रुपये और दूसरी बारे में 2 लाख रुपये का जुर्माना लिया जाएगा. साथ ही फर्जी सिम लेने पर भी 50 लाख रुपये का जुर्माना और/या 3 साल की सजा होगी.

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