हाईकोर्ट ने बहराइच हिंसा मामले में बुलडोजर कार्रवाई पर लगाई रोक

बहराइच हिंसा मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने बुलडोजर एक्शन पर स्टे लगा दिया। कोर्ट के आदेश के तहत अब 15 दिनों तक कोई भी बुलडोजर एक्शन नहीं किया जा सकता है। अदालत ने इस मामले में जिन 23 लोगों को नोटिस जारी किया था, उन्हें अपना जवाब दाखिल करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। बहराइच हिंसा में शामिल मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद समेत अन्य आरोपियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में उनके घरों पर बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने की मांग की है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है यूपी सरकार उनके खिलाफ गैर कानूनी कार्रवाई कर रही है।

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