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Kolkata Case: गृह मंत्रालय ने राज्यों से हर दो घंटे में मांगी रिपोर्ट

डॉक्टरों के विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्र ने उठाया बड़ा कदम

नई दिल्ली: कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में प्रशिक्षु डॉक्टर से दुष्कर्म-हत्या के मामले में डॉक्टर्स का देशव्यापी प्रदर्शन जारी है। डॉक्टर्स के लगातार प्रदर्शन के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्रालय अलर्ट हो गया है। डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और अन्य लोगों के विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर सभी राज्यों से गृह मंत्रालय ने कानून व्यवस्था को लेकर हर दो घंटे में स्टेट्स रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ और अन्य लोगों के विरोध-प्रदर्शनों के मद्देनजर सभी राज्यों के पुलिस बलों को ‘‘हर दो घंटे’’ में स्टेट्स रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। राज्य पुलिस बलों को भेजे गए संदेश में गृह मंत्रालय ने कहा कि प्रदर्शनों के मद्देनजर सभी राज्यों की लॉ एंड ऑर्डर (कानून-व्यवस्था) की स्थिति पर नजर रखी जानी चाहिए।

पुलिस फोर्स को भेजे गए संदेश में कहा गया, ”कृपया इस संबंध में कानून और व्यवस्था की स्थिति की हर दो घंटे की रिपोर्ट शाम चार बजे से फैक्स/ ईमेल/ व्हाट्सऐप द्वारा गृह मंत्रालय नियंत्रण कक्ष (नई दिल्ली) को भेजी जाए।”  गृह मंत्रालय ने राज्य पुलिस बलों को फैक्स और व्हाट्सऐप नंबर तथा ईमेल आईडी भी उपलब्ध कराई है, जिस पर हर दो घंटे में स्थिति रिपोर्ट भेजी जाएगी।

बता दें कि 9 अगस्त को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के सेमीनार हॉल में 31 वर्षीय स्नातकोत्तर प्रशिक्षु डॉक्टर का शव अर्धनग्न अवस्था में मिला था। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार, डॉक्टर से दुष्कर्म के बाद बेरहमी से हत्या की गई थी। इस घटना ने कई गंभीर खामियों और संबंधित अधिकारियों के समर्थन की कमी को उजागर किया, जिसके बाद डॉक्टर्स ने न्याय की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस मामले में कोलकाता पुलिस की जांच में कोई प्रगति दिखाई न देने के बाद डॉक्टर्स और भड़क गए। लगातार विरोध प्रदर्शन और मांग पर संज्ञान लेते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मामले को सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया।

कोलकाता में निषेधाज्ञा लागू, सात दिन रैली-धरना प्रदर्शनों पर रहेगी रोक

आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में स्नातकोत्तर प्रशिक्षु डॉक्टर से दुष्कर्म-हत्या के विरोध में चल रहे धरना प्रदर्शन के बीच कोलकाता पुलिस ने शहर में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 (सीआरपीसी की पूर्व धारा 144) लागू कर दी है। यह आदेश 18 अगस्त से अगले सात दिनों के लिए प्रभावी रहेंगे। पुलिस आयुक्त विनीत कुमार गोयल ने शनिवार को एक आदेश जारी किया, जिसमें कहा गहा है कि निर्दिष्ट क्षेत्र में रैलियां, बैठकें, जुलूस, धरना, प्रदर्शन और पांच या अधिक व्यक्तियों की गैरकानूनी सभा निषिद्ध है। इसके साथ ही यदि कोई व्यक्ति हथियार लाता-लेजाता पाया जाता है या शांति भंग करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आदेश में कहा गया है कि यह प्रतिबंध विश्वनीय स्रोतों से प्राप्त जानकारी के बाद लगाया गया है। इनपुट से जनता या किसी संगठन के एक वर्ग द्वारा हिंसक प्रदर्शनों, रैलियों और बैठकों के लिए पर्याप्त कारणों का संकेत मिला है, जिससे शांति भंग होने की संभावना है।

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