शादी के दो दिन बाद ही बेटी की हत्या करने वाले पिता, मृतका के दो बहनोई समेत पांच लोगों को उम्रकैद

बरेली में शादी के दो दिन बाद ही बेटी की हत्या करने वाले पिता, मृतका के दो बहनोई समेत पांच लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। स्पेशल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सभी दोषियों पर 40-40 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। युवती गांव के एक युवक से प्रेम करती थी। घरवालों ने उसकी जबरन शादी कराई थी।  शाही थाना क्षेत्र के गांव दाढ़ा निवासी तोताराम ने बेटी मुन्नी की शादी भमोरा थाना क्षेत्र के गांव भगवानपुर निवासी देवेंद्र के साथ 22 अप्रैल 2023 को कराई थी। बेमन रह रही मुन्नी की ससुरालवालों ने अगले दिन ही शिकायत कर दी।  इससे नाराज तोताराम 23 अप्रैल की रात को ही दो दामादों और दो रिश्तेदारों के साथ बेटी की ससुराल पहुंच गया। 24 की सुबह उसे लेकर घर के लिए निकल गया। पुलिस अधीक्षक नगर मानुष पारीक ने घटना के संदर्भ में बताया कि बरेली जिले के शाही थाना इलाके के दाडा निवासी तोताराम ने अपनी बेटी मुन्नी की शादी 22 अप्रैल 2023 को बरेली के ग्राम भगवानपुर निवासी देवेन्द्र (22) के साथ की थी, लेकिन वह इस शादी से राजी नहीं थी। मुन्नी गांव के ही अजय सिंह नामक युवक से शादी करना चाहती थी जिसके कारण उसने अपनी शादी के अगले ही दिन ससुराल में झगड़ा किया। शादी के दूसरे दिन ही ससुराल वालों की सूचना पर तोताराम अपनी लड़की मुन्नी को ससुराल से विदा कराकर अपने साथ घर लाए। नातेदारों के साथ मिलकर उसके ऊपर तेजाब डालकर उसे मारने की कोशिश की। तेजाब फेंके जाने से युवती झुलस गई और ईलाज के दौरान उसकी मुत्यु हो गई। इस संबंध में थाना फतेहगंज पश्चिमी पर 25 अप्रैल 2023 को संबंधित धाराओं में तोताराम और उसके दो दामाद समेत 5 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने विवेचना पूरी कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया और सुनवाई पूरी कर शनिवार को अदालत ने सजा सुनाई। इन लोगों ने कबूल किया था कि गला दबाने के बाद उसके मुंह के अंदर व चेहरे पर तेजाब डाल दिया था। इसके बाद मरा समझकर उसे वहीं छोड़कर भाग आए थे। कोर्ट ने सभी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा न करने पर छह-छह माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

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