फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। दोषसिद्ध बंदियों की मौत के मामले में जिलाधिकारी ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए। उप जिला मजिस्ट्रेट ने इस संदर्भ में सूचना जारी करते हुए मृतकों की मौत से संबंधित जानकारी कोई भी व्यक्ति देना चाहता हो तो वह ८ अगस्त से १६ अगस्त तक कार्यालय समय में अवकाश को छोडक़र निर्धारित तिथि व समय पर कार्यालय में उपस्थित होकर अपना मौखिक व लिखित साक्ष्य दे सकते हैं।दोषसिद्ध बंदियों अयोध्या उर्फ अजुद्धी पुत्र सोनी निवासी बलीपुर गढ़ी थाना कंपिल कि 19 जनवरी 2023 को उपचार के दौरान सैफई में मौत हो गई थी। इस के संदर्भ में कोई भी व्यक्ति साक्ष्यम मौखिक अपना बयान देना चाहता है तो अवकाश का दिन छोडक़र कार्यालय दिवस में उपस्थित होकर दे सकता है। दोषसिद्ध बंदी राजेश पुत्र कुंवर पाल निवासी हकीमगंज थाना पटियाली जिला एटा की 24 जनवरी २०23 को उपचार के दौरान जेके कैंसर संस्थान कानपुर में मृत्यु हो गई थी। इस संदर्भ में भी जो भी अपना बयान साक्ष्य देना चाहता है वह कार्यालय में उपस्थित होकर दे सकता है। दोषसिद्ध बंदी अनोखेलाल पुत्र भुंडे जमादार निवासी कबीरपुर थाना सौरिख जिला कन्नौज की 24 जनवरी 2023 को उपचार के दौरान राम मनोहर लोहिया अस्पताल में मृत्यु हो गई थी। दोषसिद्ध शिव कुमार पुत्र दुर्गा प्रसाद निवासी कस्बा थाना औरास जिला उन्नाव की 1 अप्रैल उपचार के दौरान मेडिकल कॉलेज कानपुर में मृत्यु हो गई थी। दोषसिद्ध बंदी अब्दुल सत्तार पुत्र अलाउद्दीन निवासी कटरा साहब खां कोतवाली इटावा की मृत्यु कानपुर मेडिकल कॉलेज में हो गई थी। जिस किसी को इस संदर्भ में मौखित व साक्ष्य देना चाहत हो तो वह कार्यालय में उपस्थित होकर 8 अगस्त 16 अगस्त के बीच होकर दे सकता है।