गैंगेस्टर के मामले में मोहम्मदाबाद पूर्व चेयरमैन पर दोषसिद्ध, सजा 20 दिसम्बर को

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। गैंगेस्टर एक्ट के मामले में अपर जिला जज विशेष गैंगेस्टर एक्ट न्यायाधीश रीतिका त्यागी ने मोहम्मदाबाद के पूर्व चेयरमैन लल्लू सिंह उर्फ ललुआ यादव पुत्र अमर सिंह निवासी मोहम्मदाबाद को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। सजा के बिन्दु पर 20 दिसम्बर की तिथि निहित है।
विगत 29 वर्ष पूर्व कोतवाली मोहम्मदाबाद के तत्कालीन थानाध्यक्ष राजाराम ने 5 नवम्बर 1995 को लल्लू सिंह उर्फ ललुआ, राजू, जयवीर यादव के विरूद्ध समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार लल्लू सिंह, राजू के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व साशकीय अधिवक्ता शैलेश सिंह परमार की कुशल पैरवी के आधार पर न्यायाधीश लल्लू सिंह उर्फ ललुआ को दोषी करार दिया। सजा के बिंदु पर 20 दिसम्बर की तिथि नियत की गई हैं। मुकदमा विचारण राजू की मौत हो गयी थी।

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