उत्तर प्रदेश में एक तिहाई से ज्यादा वक्फ संपत्तियां अवैध, हाई कोर्ट के आदेश पर हो रही जांच

उत्तर प्रदेश में एक तिहाई से ज्यादा वक्फ संपत्तियां अवैध हैं. हाई कोर्ट के आदेश पर जांच कराई जा रही है. अभी तक 50 जिलों की रिपोर्ट शासन को मिली है. प्रदेश में वर्तमान में 1.10 लाख वक्फ संपत्तियां हैं, जिनका शासन स्तर से नोटिफिकेशन जारी हुआ है. रेवेन्यू रिकॉर्ड मैनुअल के अनुसार श्रेणी 1(क) की जमीन ही वक्फ या बेची जा सकती है. विभिन्न जिलों के प्रशासन की अभी तक की रिपोर्ट के अनुसार करीब 30 हजार संपत्तियां मूल रूप से श्रेणी 5 और 6 में दर्ज हैं. कई जगह शमशान की भूमि भी वक्फ संपत्तियों में दर्ज हैं.इन श्रेणियों में बंजर, चरागाह, वन भूमि, तालाब, ऊसर भूमि और ग्राम सभा की सार्वजनिक उपयोग वाली जमीनें आती हैं. ये जमीनें आरक्षित श्रेणी की होती हैं, जिनका प्रबंधन के लिहाज से मालिकाना हक सरकार, ग्राम सभा या अन्य निकायों में निहित होता है.भारत में वक्फ बोर्डों के पास 9.4 लाख एकड़ भूमि है. इन संपत्तियों का अनुमानित कीमत 1.2 लाख करोड़ रुपये है. यह वक्फ बोर्ड को भारत का तीसरा सबसे बड़ा जमीन मालिक बनाता है. देश में सबसे ज्यादा वक्फ की संपत्ति उत्तर प्रदेश में है. इसके बाद पश्चिम बंगाल में है, जहां पर 80 हजार से ज्यादा संपत्ति वक्फ के पास है. तीसरे नंबर पर पंजाब है, जहां करीब 76 हजार संपत्तियां वक्फ के अधीन है. इसके बाद तमिलनाडु और कर्नाटक है. तमिलनाडु में 66 हजार संपत्तियां वक्फ के पास जबकि कर्नाटक में 62 हजार से ज्यादा संपत्तियां वक्फ बोर्ड के अधीन हैं.

आरक्षित श्रेणी की जमीनें चढ़ा दी गईं

इन श्रेणियों में बंजर, चरागाह, वन भूमि, तालाब, ऊसर भूमि और ग्राम सभा की सार्वजनिक उपयोग वाली जमीनें आती हैं। ये जमीनें आरक्षित श्रेणी की होती हैं, जिनका प्रबंधन के लिहाज से मालिकाना हक सरकार, ग्राम सभा या अन्य निकायों में निहित होता है।  विभिन्न जिलों के प्रशासन की अभी तक की रिपोर्ट के अनुसार, करीब 30 हजार संपत्तियां मूलरूप से श्रेणी (5) और (6) में दर्ज हैं। यानी, ये संपत्तियां निजी थी ही नहीं, इसलिए इन्हें वक्फ नहीं किया जा सकता था। सूत्र बताते हैं कि जो कब्रिस्तान ग्राम सभा की भूमि पर हैं, उन्हें भी वक्फ संपत्ति के तौर पर दर्ज करवा लिया गया है। नियमतः ये ग्राम सभा कब्रिस्तान के रूप में दर्ज होने चाहिए।

गलत ढंग से रिकॉर्ड में चढ़ाई गईं संपत्तियां

यहां तक कि तमाम स्थानों पर मरघट (श्मशान भूमि) भी वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज हैं, जिसका मुस्लिम धर्म में प्रावधान ही नहीं है। सभी 75 जिलों की रिपोर्ट आने पर गलत ढंग से रिकॉर्ड में चढ़ाई गईं वक्फ संपत्तियों की संख्या 40 हजार से ऊपर जाने की संभावना है। हाईकोर्ट के निर्देशानुसार, शासन स्तर पर इनका परीक्षण करवाकर राजस्व अभिलेखों को दुरुस्त कराया जाएगा।

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