फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। धोखाधड़ी करने के मामले में राजकीय निर्माण निगम के अधिशासी अभियंता के खिलाफ पीडि़ता ने न्यायालय में याचिका दायर की है।
कोतवाली फतेहगढ़ के हाथीखाना निवासी पूनम पुत्री रामभरोसे ने न्यायालय में दायर की याचिका में दर्शाया कि बड़ी बहन के पति दिमोद कुमार पुत्र सुखवासी लाल निवासी कृष्ण कुंज श्याम नगर कानपुर राजकीय निर्माण निगम में अधिशासी अभियंता के पद पर तैनात है। 4 अक्टूबर 2016 को नेफ्ट के माध्यम से 70 हजार रुपये व 13 फरवरी 2018 को 80 हजार रुपये, 19 मार्च 2018 को 50 हजार रुपये, 28 फरवरी 2018 को 1 लाख रुपये, 25 जून 2018 को 1 लाख 70 हजार रुपये, 18 जून 18 को नगद 2 लाख रुपया, 2 नम्वबर 2018 को 6 लाख रुपया, 6 फरवरी 2019 को 2 लाख रुपये चेक के माध्यम से दिये थे। पीडि़ता का कहना है कि इसके अलावा दिमोद के बड़े पुत्र स्पर्श के घायल होने पर इलाज के लिए 1 लाख 75 हजार रुपये भी दिये थे। दिमोद ने प्लाट का बैनामा करने के लिए कहा था, लेकिन जब मैने प्लाट का बैनामा करने के लिए कहा तो दिमोद ने कहा कि प्लाट बिक गया है। रुपये मांगने पर दिमोद ने कहा कि धोखाधड़ी के तहत मैने रुपये लिये है। 20 जनवरी 2020 को 6 लाख 30 हजार रुपये की चेक दी, बैंक में लगाने पर पता चला कि खाते में पर्याप्त धन नहीं है। दिमोद ने फर्जी चेक देकर मेरे साथ धोखाधड़ी की है। बार-बार तगादा करने पर दिमोद ने 2 लाख 20 हजार रुपये वापस कर दिये, लेकिन 14 लाख 25 रुपये वापस करने से मना कर दिया। पीडि़ता ने न्याय दिलाये जाने की मांग की है।