NEET-UG एग्जाम कैंसिल नहीं होगा: सुप्रीम कोर्ट

नीट यूजी-2024 पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, जो कि करीब 24 लाख छात्रों के लिए राहतभरा है. कोर्ट ने कहा है कि NEET-UG एग्जाम कैंसिल नहीं होगा. कोर्ट ने कहा है कि गड़बड़ी के पर्याप्त सबूत नहीं हैं. इस केस में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र और एनटीए की तरफ से दलीलें पेश कीं

सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने नीट की दोबारा परीक्षा कराने से इनकार कर दिया है।

  • दो स्थानों पर लीक की पुष्टि- सुप्रीम कोर्ट ने पुष्टि की कि नीट- यूजी 2024 पेपर लीक पटना और हजारीबाग में हुआ।
  • सीबीआई जांच जारी रहेगी- केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) आगे की जानकारी उजागर करने के लिए पेपर लीक के मामले में अपनी जांच जारी रखेगी।
  • काउंसलिंग और प्रवेश प्रक्रियाएं जारी रहेंगी- न्यायालय ने काउंसलिंग और अन्य प्रवेश प्रक्रियाओं को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जारी रखने की अनुमति दी है। इसने यह भी संकेत दिया है कि इसी तरह के मुद्दों को संबोधित करने और रोकने के लिए परीक्षाओं के भविष्य के संचालन के लिए दिशानिर्देश प्रदान किए जाएंगे।

एग्जाम नहीं होगा कैंसिल, दोबारा आएगा रिजल्ट

  1. सीजेआई ने कहा, अदालत ने एनटीए द्वारा रिकॉर्ड पर रखे गए डेटा की स्वतंत्र रूप से जांच की है. वर्तमान चरण में रिकॉर्ड पर साक्ष्यों या सामग्री का अभाव है. इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि परीक्षा का परिणाम खराब हो गया है या परीक्षा की पवित्रता का प्रणालीगत उल्लंघन हुआ है.
  2. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनटीए को नीट परीक्षा का दोबारा पूरा रिजल्ट घोषित करना होगा.
  3. पूरी नीट-यूजी परीक्षा रद्द करने का आदेश न्यायोचित नहीं होगा. रिकॉर्ड में मौजूद आंकड़े पेपर के सिस्टमैटिक लीक होने का संकेत नहीं देते हैं.
  4. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, NEET-UG 2024 के लिए कोई दोबारा परीक्षा नहीं होगी, लेकिन 13 लाख छात्रों की रैंकिंग में फेरबदल का सामना करना पड़ेगा. IIT-D ने दो विकल्पों में से एक को परमाणु सिद्धांत प्रश्न के लिए NTA द्वारा अनुमोदित किया है.
  5. कोर्ट ने कहा, पटना और हजारीबाग में पेपर लीक हुआ, यह तथ्य विवाद का विषय नहीं है.
  6. सुनवाई करते हुए सीजेआई ने कहा, क्या यह कहना उचित होगा कि पेपर लीक से जुड़ी कुछ सामग्री हजारीबाग और पटना से बाहर गई है? ऐसा मानते हुए हम आज परीक्षा रद्द कर दें?
  7. कोर्ट ने कहा, अगर हम दोबारा परीक्षा का आदेश देते हैं तो छात्रों को पता होना चाहिए कि उन्हें तैयारी शुरू करनी होगी. अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें यह भी जानने का हक है. हम छात्रों को लटकाए नहीं रख सकते.
  8. सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सुनवाई के दौरान कहा, आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है. चौथे ऑप्शन को सही माना है. इसमें विवादित सवाल का जवाब ‘D’ है.
  9. CJI ने कहा कि जिन उम्मीदवारों को व्यक्तिगत शिकायतें हैं, हम उन्हें हाईकोर्ट जाने को कह सकते हैं. मुझे नहीं लगता कि इस कोर्ट का काम व्यक्तिगत शिकायतों पर गौर करना है. हम उन मामलों को अलग कर देंगे.
  10. सॉलिसिटर जनरल की दलील को लेकर CJI ने पूछा, टॉप 100 छात्रों मे से कितने छात्र लीक वाले सेंटर से मिले थे? इस पर एसजी ने कहा, इसकी पूरी जानकारी देंगे. NEET-UG की परीक्षा में व्यापक स्तर पर गड़बड़ी नहीं हुई है क्योंकि टॉप 100 कैंडिडेट 95 सेंटर और 56 शहरों से हैं.
  11. उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने कुछ सेंटर मे गड़बड़ी की ओर इशारा किया है. यह 24 लाख छात्रों से जुड़ा मसला है. कोर्ट को यह देखना होगा कि क्या गड़बड़ी का पूरे देश पर असर हुआ है. इसका जवाब है कि पूरे देश पर कोई असर नहीं हुआ है.

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