सुप्रीम कोर्ट का सवाल- केजरीवाल चुनाव से पहले गिरफ्तार क्यों

3 मई तक 5 सवालों के जवाब मांगे

दिल्ली शराब नीति केस में गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने केजरीवाल की गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल उठाए। बेंच ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) के वकील ASG एसवी राजू से पूछा- दिल्ली के मुख्यमंत्री को लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ही क्यों गिरफ्तार किया गया। स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। कोर्ट ने 5 सवालों के जवाब के साथ 3 मई को सुनवाई की तारीख रखी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय को लेकर प्रवर्तन निदेशालय से सवाल किया। कोर्ट ने इस बाबत जांच एजेंसी से जवाब मांगा है। जस्टिस संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से सवाल पर जवाब मांगते हुए कहा कि जीवन और स्वतंत्रता बेहद महत्वपूर्ण हैं। आप इससे इनकार नहीं कर सकते। पीठ ने राजू से कई अन्य सवाल भी पूछे। कोर्ट ने जांच एजेंसी से केजरीवाल की उस याचिका पर भी अगली सुनवाई पर जवाब देने को कहा, जिसमें उन्होंने उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। मामले की सुनवाई शुक्रवार को हो सकती है। इससे पहले सोमवार को केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि आपने ट्रायल कोर्ट के समक्ष याचिका दायर क्यों नहीं की? जिस पर केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इसके कई कारण हैं, जिनमें से एक ये है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी ही अवैध है। दिल्ली के शराब नीति घोटाले में फंसे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है और उनकी हिरासत भी अवैध है। आम चुनाव से पहले राजनीति के तहत ये किया जा रहा है। केजरीवाल ने अपनी याचिका में कहा कि एक राजनीतिक पार्टी को खत्म करने और एक चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए यह कोशिश की जा रही है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ याचिका पर सुनवाई कर रही है। सोमवार को सुनवाई के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि किसी को भी केवल अपराध के सबूत मिलने पर ही गिरफ्तार किया जा सकता है, सिर्फ संदेह के आधार पर नहीं।

  • सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से 5 बड़े सवाल किए हैं. पहले सवाल में जस्टिस संजीव खन्ना ने पूछा कि आम चुनावों से पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल गिरफ्तारी क्यों की गई?
  • दूसरे सवाल की बात करें तो कोर्ट ने कहा, “क्या न्यायिक कार्यवाही के बिना आप यहां जो कुछ हुआ है उसके संदर्भ में आपराधिक कार्यवाही शुरू कर सकते हैं. इस मामले में अब तक कुर्की की कोई कार्रवाई नहीं हुई है और यदि हुई है तो दिखाएं कि मामले में केजरीवाल कैसे शामिल हैं.”
  • शीर्ष अदालत ने सवाल खड़े करते हुए कहा, “जहां तक मनीष सिसोदिया से जुड़े मामले की बात है, पक्ष और विपक्ष में निष्कर्ष हैं, तो हमें बताएं कि केजरीवाल मामला कहां है?”
  • सर्वोच्च न्यायलय ने कहा, “उनका मानना है कि धारा 19 की सीमा, अभियोजन पर जिम्मेदारी डालती है न कि आरोपी पर. इस प्रकार नियमित जमानत की मांग नहीं होती. क्योंकि वे धारा 45 का सामना कर रहे हैं और जिम्मेदारी उन पर आ गई है, तो हम इसकी व्याख्या कैसे करें. क्या हम सीमा को बहुत ऊंचा बनाएं और यह सुनिश्चित करें कि जो व्यक्ति दोषी है उसका पता लगाने के लिए मानक समान हों.
  • कोर्ट ने कहा कि कार्यवाही शुरू होने और फिर गिरफ्तारी आदि की कार्रवाई के बीच का इतने समय का अंतराल क्यों?

कोर्ट ने ईडी के वकील से कहा आप इन सभी सवालों के जवाब दें. जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा इस मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को की जाएगी.

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