कन्नौज, समृद्धि न्यूज़। थाना सौरिख में मुकदमा पंजीकृत अभियोग में न्यायालय द्वारा अभियुक्तों को गैंगस्टर एक्ट में दोषी पाते हुये अभियुक्त शिव शंकर उर्फ पप्पू को 03 वर्ष का कठोर कारावास व रुपये 5000 जुर्माना व अभियुक्त आनंद स्वरूप पुत्र प्रयाग नारायण को 05 वर्ष का कठोर कारावास व रुपये 5000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
अभियुक्तगण द्वारा संगठित गिरोह समाज में भय़ व आतंक का माहौल बनाना व आर्थिक तथा भौतिक लाभ अर्जित करने के सम्बन्ध में थाना सौरिख पर गैंगस्टर एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत हुआ था। जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। सौरिख पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा मॉनीटरिंग सेल व कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुय न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण शिव शंकर उर्फ पप्पू पुत्र महेश्वर दयाल निवासी मुर्रा को 03 वर्ष का कठोर कारावास व 5,000 रुपये का अर्थदण्ड तथा अभियुक्त आंनद स्वरूप पुत्र प्रयाग नारायण निवासी मुर्रा थाना सौरिख को 05 वर्ष का कठोर कारावास व रुपये 5000 के अर्थदण्ड से दंडित किया।