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हत्या के मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश डा0 अनिल कुमार सिंह ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व दो लाख बीस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
प्रदीप सिंह सोमवंशी निवासी जसूपुर पोस्ट भरखा थाना राजेपुर ने कोतवाली फर्रुखाबाद में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें दर्शाया गया कि उसका भाई जितेन्द्र सिंह भारतीय सेना से रिटायर होकर अमेठी कोहना स्थित सांईधाम कालोनी में रहते थे। वहीं पर अपना मकान बनवा रहे थे। मेेरे भाई द्वारा दीनदयाल बाग स्थित तिवारी बिल्डिंग मैटेरियल के यहां से निर्माण सामग्री खरीदी जाती रही थी। 30,अपै्रल 2018 को मेरे भाई जितेन्द्र सिंह मुझे साथ लेकर तिवारी बिल्डिंग मैटेरियल की दुकान से सामग्री लेने गये थे। वहां पर मनोज तिवारी व उसका बेटा गोलू मौजूद मिला। तीन माह पहले जितेन्द्र सिंह ने तय रेट सीमेंट देने के लिए रुपये जमा किये थे। जब उससे तय रेट सीमेंट देने को कहा तो वह मुकर गया। इस दौरान मनोज व उसका पुत्र गोलू विवाद करने लगे। शोर सुनकर मनोज की पत्नी भी आ गयी। इस दौरान मनोज ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से फायर कर दिया दो गोली जितेन्द्र सिंह के लगी। वहीं गोलू ने भी तमंचा से फायर कर दिया, इस दौरान मनोज की पत्नी ने भाई पर सरिया से हमला कर दिया। जिससे भाई जितेन्द्र वहीं लहुलूहान होकर गिर पड़े। सूचना पहुंची पुलिस ने घायल को मलेटरी अस्पताल में भर्ती कराया। हालत बिगडऩे पर रेफर कर दिया गया। 12 मई 2018 को जितेन्द्र सिंह की उपचार के दौरान मौत हो गयी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। बचाव पक्ष व शासकीय अधिवक्ता कृष्ण कुमार पांडेय की कुशल पैरवी के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश डा0 अनिल कुमार सिंह ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व दो लाख बीस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।

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