नाबालिग पुत्री से गैंगरेप के मामले में लेखपाल सहित पांच को आजीवन कारावास

मुख्य आरोपी प्रवेश तोमर पर 1 लाख 55  हजार, अन्य पर 1-1 लाख जुर्माना
दादी को आठ साल की सजा व 50 हजार का जुर्माना
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। नाबालिग पुत्री से गैंगरेप के मामले में अपर जिला जज विशेष पाक्सो एक्ट न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने साक्ष्य गवाह के आधार पर लेखपाल प्रवेश सिंह तोमर, मनोज शाक्य, सोनू तिवारी उर्फ रत्नेश तिवारी, विमल कुमार, विष्णु शरण रस्तोगी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है तथा महिला राधा को आठ साल की सजा से दण्डित किया है।
जानकारी के अनुसार आज से करीब बीते चार वर्ष पूर्व कोतवाली फतेहगढ़ क्षेत्र की निवासी महिला ने पुलिस को दी गयी तहरीर में बताया था कि मेरा पति प्रवेश सिंह तोमर मेरी 16 वर्षीय पुत्री के साथ काफी समय से दुराचार कर रहा है तथा मुझे इसका पता नहीं चल पाया। जब मुझे इसका पता चला तो मैंने अपनी पुत्री को वनस्थली विद्यापीठ जयपुर पढऩे के लिए भेज दिया, लेकिन उसने वहां से भी मेरी पुत्री को जबरदस्ती लाकर उसके साथ दुराचार किया। इससे पहले वह पीडि़ता को जबरन गाड़ी में बैठाकर कहीं बाहर होटल में ले जाया करता था तथा आपने दोस्तों को भी साथ ले जाकर उसके साथ दुराचार करवाता था। जब मैं उसे बाहर ले जाने का विरोध करती थी, तब वह मुझे व मेरी बेटी को बहुत मारता था। मेरी बेटी को जान से मारने की धमकी देकर चुप करा देता था। इस बजह से मेरी बेटी ने मुझे कभी ये बातें नहीं बताईं। जब मेरी बेटी ने मुझे बताया कि पापा ने मेरे साथ गलत काम किया तथा वह मुझे कुछ गोलियां भी खिलाते थे। इसके बाद वह मेरे साथ बुरा काम करते थे। इस वजह से वह प्रग्नेंट भी हो गयी थी। तब उसको आवास विकास के किसी डॉक्टर के पास ले जाकर उसका गर्भपात कराया था। मेरी बेटी जयपुर में पढ़ती थी। उसकी क्लास की सहेलियों के साथ गंदी-गंदी बातें कर उनके साथ सेक्स करने की योजना बनाई। जब मेरी बेटी ने इसका विरोध किया, तो उसको गंदी-गंदी गालियां देकर जान से मारने की धमकी दी। इसकी ऑडियो रिकॉर्डिग भी मेरे पास है। मेरी सास राधा देवी व प्रवेश की दूसरी पत्नी को भी सब पता था। उन्होंने भी प्रवेश सिंह का साथ दिया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया था। पुलिस ने साक्ष्य गवाह के आधार पर प्रवेश सिंह लेखपाल पुत्र वीरेंद्र सिंह तोमर निवासी न्यू कालोनी भोलेपुर फतेहगढ़, मनोज शाक्य पुत्र कृष्ण शाक्य निवासी मोहल्ला सरदार खां मऊदरवाजा, सोनू तिवारी उर्फ रत्नेश तिवारी पुत्र सुरेश चंद्र निवासी सैनिक कालोनी फतेहगढ़, विमल कुमार पुत्र आंनद निवासी ढिलावल, राधा पत्नी वीरेंद्र सिंह निवासी न्यू कालोनी भोलेपुर फतेहगढ़, विष्णु शरण रस्तोगी पुत्र स्व0 हरिशरण रस्तोगी निवासी द्वारिका टॉवर सेक्टर 5 जागृति जनपद मेरठ के विरूद्ध न्यायलाय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता प्रदीप सिंह, विकास कटियार की पैरवी के आधार पर अपर जिला जज विशेष पाक्सो एक्ट न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने साक्ष्य गवाह के आधार पर प्रवेश सिंह तोमर लेखपाल को धारा-313, 323, 504, 506 आई.पी.सी. व 6 लैगिंग अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 व 1 लाख 55  हजार जुर्माना एवं मनोज शाक्य, विमल कुमार, सोनू तिवारी उर्फ रत्नेश तिवारी, विष्णु शरण रस्तोगी को क्रमश: धारा-6 लैगिंग अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012  के तहत आजीवन कारावास व 1-1 लाख जुर्माना तथा राधा देवी को धारा 313 आई.पी.सी. में आठ साल की सजा व 50  हजार जुर्माना से दण्डित किया है।

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