पति की हत्या के मामले में शिक्षिका पत्नी को आजीवन कारावास

लगभग 20 वर्षों पूर्व घटना कारित हुई थी
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज।
अपर जिला जज कक्ष संख्या-8 नरेंद्र प्रकाश ने डेजी गंगवार निवासी सहसा जगदीशपुर नबाबगंज को हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर आजीवन कारवास व 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
बीते 20 वर्षो पूर्व थाना शमशाबाद निवासी सुभाषचंद्र पुत्र स्व नित्याप्रकाश ने पुलिस को दी गयी तहरीर में कहा है कि सुबह 9.30 बजे लगभग कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने मेरे भाई अशोक कुमार की गोली मार कर हत्या कर दी। ग्राम अददुपुर के व्यक्तियों की सूचना पर मैं मौके पर पहुंचा, तो देखा कि अद्दूपुर की सडक़ पर रेलवे लाइन के करीब मेरे भाई की खेत में लाश पड़ी। मुझे शक है की मेरे भाई की पत्नी डेजी गंगवार पुत्री ग्रीशचन्द्र ने कही अपने व्यक्तियों से मिलकर मेरे भाई की हत्या तो नहीं करवा दी, क्योंकि पति पत्नी के बीच तलाक का मुकदमा चल रहा था। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने सुधीर कुमार, अनोज के विरुद्ध न्यायालाय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। न्यायलाय में सुनवाई के उपरान्त डेजी गंगवार को तलब कर लिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता अभिषेक सक्सेना की पैरवी के आधार न्यायाधीश नरेंद्र प्रकाश ने डेजी गंगवार को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर आजीवन कारावास व दस हजार रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया गया

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