एक लाख बीस हजार रुपए के अर्थदंड से किया गया दंडित
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज विशेष पॉक्सो एक्ट न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह हत्या व पॉक्सो के मामले में कमलेश पाल पुत्र रामनाथ पाल निवासी शिवाजी नगर मोहम्मदाबाद को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर आजीवन कारावास व एक लाख बीस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
बीते 9 वर्षों पूर्व कोतवाली मोहम्मदाबाद क्षेत्र की एक महिला ने पुलिस को दी गयी तहरीर में बताया कि 30 अक्टूबर 2015 को मेरी 10 वर्षीय बेटी अपने घर से भैंस चराने के लिए बेबर रोड ईदगाह के पास गई थी। वह शाम चार बजे तक वापस नहीं आई, तो मैं व मेरे परिवार के लोग पीडि़ता व पडिय़ा को ढूंढने के लिए गए। ईदगाह के पास एक प्राइवेट विद्यालय के पास रात में मेरी बेटी का शव मिला। किसी ने सिर पर ईट मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायलाय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता प्रदीप सिंह, विकास कटियार की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने कमलेश पाल को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर आजीवन कारावास व एक लाख बीस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।