दवाओं के सैंपल जांच में फेल, आधा दर्जन मेडिकल स्टोरों पर लटकी विधिक कार्यवाही की तलवार
ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन मिलने पर गंगा मेडिकल स्टोर पर मुकदमा दर्ज, लाइसेंस भी निरस्त
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा आम जनमानस को गुणवत्तापूर्ण एवं पूर्ण मानक स्वरूप औषधीय की जनपद में उपलब्धता की दृष्टिगत लगातार मेडिकल स्टोर पर छापेमारी कर औषधियों के नमूने संग्रह किए जा रहे हैं। इसी क्रम में औषधि निरीक्षक रजत कुमार पांडेय द्वारा कार्य के प्रथम दिवस पर मोहम्मदाबाद स्थित ’गंगा मेडिकल स्टोर पर छापेमारी कर प्रतिबंधित ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन को सीज़ कर नमूना संग्रह किया था। जिसे राजकीय विश्लेषण प्रयोगशाला लखनऊ उत्तर प्रदेश भेजा गया था। जिसे राजकीय विश्लेषक द्वारा ऑक्सीटोसिन की पुष्टि की गई है। ऑक्सीटोसिन जनमानस एवं पशु चिकित्सा प्रयोगार्थ के उपरांत पशुओं एवं मानव जीवन पर दुष्प्रभाव देते हैं। औषधि निरीक्षक द्वारा बताया गया की गंगा मेडिकल स्टोर को निर्गत औषधि लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है एवं साथ ही मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय फर्रुखाबाद में परिवाद दाखिल किया गया है। जिसमें नियामानुसार जल्द से जल्द पैरवी कर दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दिलायी जायेगी। साथ ही औषधि निरीक्षक द्वारा निरीक्षण के दौरान मास्टर मेडिकल स्टोर से Racid DSR Capsules , कगहलवार मेडिकल स्टोर से Rabzol 75 Capsules आनंद मेडिकल स्टोर से Loperamide HCl Tablets, सुमन मेडिकल स्टोर से Rabeprin DSR Capsules एवं महेंद्र मेडिकल स्टोर से लीबोजी टेबलेट संकलित किए गए नमूने को राजकीय जन विश्लेषक द्वारा अधोमानक घोषित किया गया है जिसमें नियमानुसार का विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगीप् जनपद की समस्त औषधि विक्रेताओं को निर्देशित करते हुई बताया गया है कि सभी औषधि विक्रेताओं को औषधि नियमावली 1945 की नियमों का अवश्य पालन करना होगा और किसी प्रकार से प्रतिबंधित औषधि का विक्रय किया जाना पाया जाता है तो नियामानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी।