फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। पीडि़त दीपक कुमार द्वारा विपक्षी किशोर कुमार, निहाल प्रजापति, सागर प्रजापति व तीन अज्ञात के विरुद्ध धारा 173(4) बी.एन.एस.एस.के अंतर्गत 16.11.2024 को न्यायालय में प्रस्तुत किया था। जिस पर थानाध्यक्ष कादरीगेट से आख्या तलब की गयी। प्रकरण में दिनांक 25.11.2024, 04.12.2024, 11.12.2024, 13.12.2024 की तिथियां नियत की गयीं। परन्तु थानाध्यक्ष द्वारा कोई भी आख्या न्यायालय के समक्ष नहीं प्रस्तुत की गयी। दिनांक 13.12.2024 को न्यायालय ने पीडि़त के प्रार्थना पत्र पर दिनांक 18.12.2024 को न्यायालय में उपस्थित होने के आदेश दिये। जिस पर समय सीमा निकल जाने के बाद भी थानाध्यक्ष न्यायालय में पेश नहीं हुए और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया। इससे स्पष्ट है कि थानाध्यक्ष ने जान बूझकर न्यायालय के आदेश की अवहेलना की। जिसके तहत थानाध्यक्ष ने 208, 210 बीएनएस धारा-29 पुलिस अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध कारित किया है। न्यायालय ने प्रकीर्ण वाद दर्ज कर नोटिस/सम्मन भेजने के आदेश दिये हैं। पत्रावली पर सुनवाई २१ को सुनवाई की जायेगी।