नौ वर्ष बाद हत्या के प्रयास के मामले में एक पर दोष सिद्ध, सजा कल

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। तमंचा से जान से मारने की नियत गोली मारने के मामले में अपर जिला जज विशेष ईसी एक्ट न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने आरोपी रघुनन्दन पुत्र मुंशीलाल निवासी हरियलपुर कायमगंज को दोषी करार देते हुए न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया। सजा के बिंदु पर 12 जुलाई की तिथि नियत की गई है। विगत 9 वर्ष पूर्व कोतवाली कायमगंज क्षेत्र के ग्राम हरियलपुर निवासी कुंवर सेन ने पुलिस को दी गयी तहरीर में दर्शाया था कि 21 जून 2014 को मैं अपने घर पर मौजूद था। मेरे ताऊ के लड़के लेखपाल की पत्नी शाम को शौचक्रिया करने खेतों की तरफ गयी थी। वापस आते समय गांव के बाहर स्कूल के पास मेरे गांव के प्रेम सिंह पुत्र महेशचंद्र उर्मिला से विवाद करने लगे, तभी गांव के ही सुरेशचन्द्र, महेशचंद्र, रघुनाथ पुत्रगण मुंशीलाल भी आ गया और यह लोग भी गाली गलौज करने लगे। शोर सुनकर मैं व मेरा भाई कश्मीर हाथ मे टॉर्च लेकर पहुंच गए। टार्च की रोशनी में इन सभी को पहचान लिया। उक्त लोगों को गाली देने से मना किया, तभी रघुनंदन ने अवैध तमंचा लेकर जान से मारने की नियत से गोली मार दी। उक्त सभी लोग फायर करते हुए खेतों की तरफ भाग गए। कोतवाली पुलिस ने तहरीर के आधार पर प्रेम सिंह, सुरेश, महेश, रघुनंदन के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307, 504 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था। विवेचक ने सक्ष्य व गवाह के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। सुनवाई पूर्ण होने के बाद बचाव पक्ष व शासकीय अधिवक्ता हरनाथ सिंह, अभिषेक सक्सेना, अखिलेश कुमार की कुशल पैरवी के आधार पर रघुनंदन को दोषी करार देते हुए न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया। सजा के बिंदु पर 12 जुलाई की तिथि नियत की गई है। साक्ष्य के आभाव से प्रेम सिंह, सुरेश सिंह, महेश सिंह को दोष मुक्त कर दिया गया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *