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पुलिस अधीक्षक सहित दो थानाध्यक्षों पर कार्यवाही के आदेश

दुष्कर्म के मामले में गलत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का मामला
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। किशोरी के मामले में गलत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के मामले में अदालत ने विवेचक पूर्व थानाध्यक्ष कामता प्रसाद, वर्तमान थानाध्यक्ष बलराज भाटी व पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी के विरुद्ध कार्यवाही के आदेश किशोर न्याय बोर्ड को दिये है।
मऊदरवाजा क्षेत्र निवासी एक पीडि़त ने 6  अक्टूबर 2024 को नाबालिक का अपहरण कर लेने का मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें दर्शाया कि 4 अक्टूबर को दो लोग उसकी पुत्री का अपहरण कर ले गये और 9 अक्टूबर को पुत्री वापस आ गयी। पीडि़त का आरोप था कि दोनों ने पुत्री के साथ दुष्कर्म किया। किशोरी के न्यायालय में बयान कराये गये। जिसमें सामूहिक दुष्कर्म का कामला सामने आया। पुलिस ने दोनों आरोपियों की तलाश शुरु कर दी थी। जिसमें एक आरोपी ने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया था। कोर्ट द्वारा पुलिस से रिपोर्ट मांगने पर विवेचक ने सामूहिक दुष्कर्म के बजाय छेड़छाड़ की रिपोर्ट दी। इससे आरोपी को जमानत मिल गयी। इसी बजह से आरोपियों के हौसले बुलंद हो गये और वादी की हत्या करने की धमकी दी। 25 दिसम्बर को पीडि़ता के पिता की हत्या कर दी गई। गुरुवार को इसी मामले में पीडि़ता की मां ने अपने बयान दर्ज कराये। ५ फरवरी को पीडि़ता की मां ने किशोर न्याय बोर्ड में अपने अधिवक्ता के माध्यम से सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों पर कार्यवाही की मांग की थी। इसी के तहत कोर्ट ने पीडि़ता के बयान के आधार पर सामूहिक दुष्कर्म व अन्य धाराओं के आरोप में समन जारी किया था। न्यायालय ने गलत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के मामले में विवेचक पूर्व थानाध्यक्ष कामता प्रसाद, वर्तमान थानाध्यक्ष बलराज भाटी व पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी के विरुद्ध कार्यवाही के आदेश किशोर न्याय बोर्ड को दिये है।

 

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