घर में घुसकर वृद्ध मां व वादिनी को पीटने का मामला
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। महिला थानाध्यक्ष द्वारा घर में घुसकर मारपीट करने के मामले में याचिका दायर की। थाना कादरी गेट के ग्राम चांदपुर निवासी दिव्या दुबे पुत्री रवेन्द्र दुबे ने न्यायालय में याचिका दायर की। जिसमें दर्शाया कि उसने धारा 452, 376डी, 377, 506 आईपीसी का मुकदमा फतेहगढ़ महिला थाने में दर्ज कराया। जिसकी विवेचना महिला थानाध्यक्ष ललिता मेहता द्वारा की जा रही है। उक्त मुकदमे में विवेचना अधिकारी द्वारा ना तो मेरा डॉक्टरी परीक्षण कराया गया और ना ही 164 सीआरपीसी के तहत न्यायालय में बयान कराएं। विवेचना अधिकारी महिला थानाध्यक्ष ललिता मेहता द्वारा लगातार मुझे धमकी दी जा रही है कि मेरे बताए अनुसार ही मुकदमे में बयान दो, नहीं तो तुम्हें मुकदमे में फंसा देंगे। 28 जुलाई को घटनास्थल पुलिस अधीक्षक, उच्च अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। जानकारी होने पर विवेचक ने सात महिला कांस्टेबल व एक पुरुष कांस्टेबिल को लेकर 29 जुलाई को रात्रि लगभग 9:30 पर मेरे घर में घुस आए और पकड़ लिया और बेरहमी से पिटाई की। इस दौरान मेरी बुजुर्ग मां लता देवी को थप्पड़, जूतों की ठोकर से मारा पीटा। जिससे मेरे वृद्ध मां के शरीर पर काफी चोटें आई। जाते समय धमकी दी कि मेरे खिलाफ अगर कहीं भी शिकायत की तो इस बार कम मारा है, अगली बार थाने में लेजाकर तुझे व तेरी मां को पटे से पीटेंगे। 112 पर सूचना देनी चाहीं पर फोन नहीं उठा। कादरी गेट थाने में जाकर शिकायत की। वहां भी सुनवाई नहीं हुई, उसके पश्चात पुलिस अधीक्षक के समक्ष पेश होकर प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन मेरी फरियाद नहीं सुनी गई।