कच्ची अवैध शराब के मामले में आरोपी को सजा.

*5500 रुपये जुर्माना से दण्डित

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। यूरिया के द्वारा मिलावटी शराब के मामले में आरोपी अवनीश पुत्र आशाराम निवासी खलवारा मेरापुर को अपर जिला जज प्रथम न्यायधीश विष्णु चन्द्र वैश्य ने दोषी करार देते हुए 2 वर्ष 6 माह का कारवास व 5500 रुपये का जुर्माना से दण्डित किया

बीते वर्ष 2018 में थाना मेरापुर में तत्कालीन उपनिरीक्षक दिनेश चंद्र ने 21 जून 2018 को रात में बसईखेड़ा रोड पर बने प्रतीक्षालय के पास सड़क पर 5 लीटर अवैध शराब के सहित ग्राम खलवारा निवासी अवनीश पुत्र आशाराम को गिरफतार किया था मामल दर्ज कर माननीय न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था उक्त शराब की जांच होने पर यूरिया की मिलावट थी बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता दीपिका कटियार , अनिल कुमार बाजपेयी , तेज सिंह राजपूत की कुशल पैरवी के आधार पर अपर जिला जज प्रथम न्यायधीश विष्णु चन्द्र वैश्य ने 2 वर्ष 6 माह का कारवास व 5500 रुपये के जुर्माने से दण्डित किया

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