पाक्सो एक्ट के मामले में आरोपी को सात वर्ष का कारवास.

*5 विवेचक के खिलाफ न्यायालय ने कार्यवाही के दिये आदेश
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज।
पाक्सो एक्ट के मामले में अपर जिला जज विशेष पाक्सो एक्ट न्यायाधीश प्रेमशंकर ने जय किशन उर्फ पवन पुत्र मान सिंह निवासी नौरथा थाना कासगंज को दोषी करार देते हुए सात वर्ष का कारवास व 55 हजार का अर्थदण्ड से दण्डित किया।
विगत 9 वर्ष पूर्व शहर कोतवाली के निवासी युवक ने दी गई तहरीर में जयकिशन, श्रीकृष्ण, हरिकृष्ण मेरे रिश्तेदार है और इन लोगो का मेरे घर पर आना जाना था। यह लोग मेरी नाबालिग पुत्री को अपहरण कर ले गये। कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था। अलग-अलग विवेचकों ने तीन बार मे श्री किशन, विपिन, जय किशन रिंकी के विरुद्ध न्ययालय में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की दलील व शाशकीय अधिवकता प्रदीप सिंह, विकास कटियार, अनुज कटियार की कुशल पैरवी के आधार पर अपर जिला जज विशेष पाक्सो एक्ट न्यायाधीश प्रेम शंकर ने जय किशन को दोषी करार देते हुए 7 वर्ष का कारवास व 55 हजार का अर्थदण्ड से दण्डित किया। साक्ष्य के अभाव में श्री किशन, विपिन, रिंकी को दोष मुक्त कर दिया। उक्त मामले में विवेचक देवेंद्र कुमार शर्मा, आसिफ , सुनील कुमार, एसके भारद्वाज तथा शिवमोहन प्रसाद के खिलाफ न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक को कार्यवाही के लिए आदेश दिया।

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