दहेज हत्या में पति सहित तीन को सात वर्ष का कारावास

कुल अर्थदण्ड में से 50 प्रतिशत मृतिका के पिता को दिया जायेगा
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। दहेज हत्या के मामले में अपर जिला जज विशेष एससी/एसटी एक्ट न्यायधीश महेंद्र सिंह ने अभियुक्त वसीम पुत्र मुस्तकीज अहमद, मुस्तकीज अहमद पुत्र ऐवज, मेहरूनिशा को दोषी करार देते हुए 7-७ वर्ष का कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।विगत 6 वर्ष पूर्व थाना कमालगंज पुलिस को कोतवाली कन्नौज निवासी राशिद अली पुत्र सरबर अली ने पुलिस को दी तहरीर में दर्शाया कि मैंने अपनी पुत्री का विवाह 16 अप्रैल 2017 को वसीम अहमद खुदागंज के साथ किया था। मैने अपनी सामथ्र्य के अनुसार काफी दान दहेज दिया था। शादी के कुछ समय बाद पुत्री के ससुरालियों ने अतिरिक्त दहेज में बुलेट मोटर साइकिल की मांग की। हम लोगों ने उन्हें काफी समझाया, लेकिन वह नहीं माने। 16 अगस्त को पुत्री ने मुझे फोन कर कहा कि यह लोग मुझे मार डालेंगे। उसके बाद मुझे जानकारी हुई कि मेरी पुत्री की हत्या कर दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया था। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता की कुशल पैरवी के आधार पर न्यायाधीश महेंद्र सिंह ने अभियुक्त वसीम अहमद, मुस्तकीज अहमद, मेहरूनिशा को दोषी करार देते हुए प्रत्येक को 7 वर्ष का कारवास व 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

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