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राज्य महिला आयोग अध्यक्ष की अध्यक्षता में आयोजित की गई राज्य स्तरीय सेमिनार/संगोष्ठी

प्रधान को पद से हटाया जाना, ग्राम प्रधान को स्वयं के आयकर रिर्टन दाखिल करने की जानकारी तथा महिला ग्राम प्रधान को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के संबंध में विशेष रूप से दी गई जानकारी
समृद्धि न्यूज़ लखनऊ। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा योजित रिट के पारित आदेश के क्रम में गठित एडवाइजरी कमेटी द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं में प्रॉक्सी उपस्थिति को रोकने हेतु आज होटल रेग्नंत निराला नगर लखनऊ में विचार विमर्श,चिंतन एवं कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय सेमिनार/संगोष्ठी आयोजित किया गया।इस दो दिवसीय राज्य स्तरीय सेमिनार एवं संगोष्ठी का उद्घाटन बबिता सिंह चौहान,अध्यक्ष राज्य महिला आयोग,बी.चन्द्रकला,सचिव पंचायती राज,रामित मौर्या, निदेशक पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार डा0 एन.वी. माधुरी,असोसिएट प्रोफेसर, हैदराबाद विश्वविद्यालय,अटल कुमार राय,निदेशक, पंचायती राज,अमितोष श्रीवास्तव,मुख्य लेखा अधिकारी,पंचायतीराज, आर.एस.चौधरी,संयुक्त निदेशक, पंचायतीराज,अभय कुमार शाही, संयुक्त निदेशक/नोडल,पंचायती राज द्वारा दीप प्रज्जवलित कर किया गया।आयोजित कार्यक्रम में ममता वर्मा,संयुक्त सचिव, पंचायतीराज मंत्रालय,भारत सरकार,वी.के.भसीन,भूतपूर्व लॉ सचिव एवं समिति सदस्य,डॉ0 अनीता ब्रैंडन,यू.एन.एफ.पी.ए. द्वारा ऑनलाइन रूप से प्रतिभाग किया गया।प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायतों के 40 महिला प्रतिनिधियों के साथ समीपवर्ती राज्य झारखण्ड,राजस्थान, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश से उपस्थित निर्वाचित महिला पंचायत प्रतिनिधि उपस्थित रहे। कार्यशाला में महिला आयोग व सहयोगी संस्थाओं सेंटर फॉर कैटेलाइजिंग चेंज (ब्3) व यूनीसेफ के प्रतिनिधियों द्वारा भी प्रतिभाग किया गया।उक्त कार्यक्रम में उपस्थित निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के साथ प्रॉक्सी प्रथाओं,आई.ई.सी. अभियान के विचार सृजन,लिंग भेदभाव और पंचायतों से ‘प्रधान पति’ की प्रॉक्सी प्रथाओं को समाप्त करने हेतु सलाहकार समिति द्वारा उक्त प्रथाओं को कम व समाप्त करने हेतु पंचायत स्तर पर कौन कौन से कानूनी उपाय किए जाने चाहिए, पर खुली चर्चा की गयी।साथ ही उच्च न्यायालय के पारित आदेश दिनांक 23.10.2024 के प्रस्तर 20 एवं 28 एवं जनहित याचिका संख्या-2080/2024 में पारित आदेश दिनांक 24.10.2024 के क्रम में उत्तर प्रदेश पंचायतीराज अधिनियम 1947 की धारा 15 के अनुसार ग्राम पंचायत के कार्य,धारा 95 (1)(छ) के प्राविधानुसार प्रधान को पद से हटाया जाना,ग्राम प्रधान को स्वयं के आयकर रिर्टन दाखिल करने की जानकारी तथा महिला ग्राम प्रधान को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के संबंध में विशेष रूप से जानकारी दी गयी है।इस अवसर पर पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 द्वारा किए जा रहे प्रयासों के साथ मिशन शक्ति अन्तर्गत महिलाओं के क्षमता संवर्द्धन हेतु विभाग द्वारा किए जा रहे प्रयासों के साथ कार्यक्रम का समापन उद्बोधन व धन्यवाद ज्ञापन निदेशक,पंचायतीराज द्वारा किया गया।सेमिनार/संगोष्ठी के द्वितीय दिवस दिनांक 20.12.2024 को समिति के सदस्यों द्वारा लखनऊ जनपद के विकास खण्ड-माल की ग्राम पंचायत-अटारी का क्षेत्र भ्रमण किया जायेगा जिसमें सलाहकार समिति के सदस्यों द्वारा ग्राम पंचायत में हितधारकों के साथ बैठक कर वार्तालाप की जायेगी।

(अमिताभ श्रीवास्तव)

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