दिल्ली-नोएडा: DND पर नहीं लगेगा टोल टैक्स: सुप्रीम कोर्ट

दिल्ली-नोएडा के लोगों के लिए अच्छी खबर है कि अब उन्हें DND फ्लाईवे पर आने-जाने के लिए कोई टोल टैक्स नहीं देना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने  शुक्रवार को अहम फैसला सुनाते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के पिछले आदेश के खिलाफ नोएडा टोल ब्रिज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NTBCL) की अपील को खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि कंपनी टोल टैक्स नहीं लगा सकती. साथ ही नोएडा प्राधिकरण की भी खिंचाई की.

दिल्ली: दिल्ली-नोएडा को जोड़ने वाले डीएनडी फ्लाईवे पर टोल वसूलने पर रोक बरकरार रहेगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर निजी कंपनी की याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से डीएनडी से गुजरने वाले लाखों वाहन चालकों को मिल रही राहत बरकरार रहेगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में निजी कंपनी के डीएनडी फ्लाईवे पर टोल वसूलने से रोक लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी की याचिका खारिज करते हुए कहा कि निजी कंपनी एनटीबीसीएल को दिल्ली-नोएडा डीएनडी फ्लाईवे पर चलने वाले वाहनों सो टोल वसूलने का ठेका देना पूरी तरह से अन्यायपूर्ण और गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने निजी फर्म को टोल वसूलने का ठेका देने के लिए नोएडा प्राधिकरण को भी फटकार लगाई और कहा कि इससे अनुचित लाभ हुआ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने साल 2016 में डीएनडी फ्लाईवे पर टोल वसूलने पर रोक लगाई थी, जिससे डीएनडी से गुजरने वाले लाखों वाहन चालकों को बड़ी राहत मिली थी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा कि ‘टोल वसूलना जारी रखने की कोई वजह नहीं है। हम टोल वसूलने के समझौते को अवैध मानते हैं। इसने निजी फर्म एनटीबीसीएल को टोल संग्रह सौंपने के लिए नोएडा प्राधिकरण की खिंचाई की, जिसके पास टोल वसूलने का कोई पूर्व अनुभव नहीं था।’

NTBCL को ठेका देना अनुचितः SC

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के साल 2016 के उस आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज कर दी जिसमें दिल्ली को नोएडा से जोड़ने वाले डीएनडी फ्लाईवे पर निजी कंपनी को टोल वसूली बंद करने को कहा गया था. देश की सबसे बड़ी अदालत के इस फैसले से उन लाखों लोगों को इससे फायदा होगा, क्योंकि वो रोजाना DND फ्लाईवे से यात्रा करते हैं. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने निजी कंपनी नोएडा टोल ब्रिज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनटीबीसीएल) को टोल संग्रह सौंपने के लिए नोएडा प्राधिकरण की जमकर खिंचाई की, और कहा कि उसके इस फैसले से कंपनी को अनुचित लाभ हुआ है. दिल्ली-नोएडा डीएनडी फ्लाईवे पर चलने वाली गाड़ियों से टोल वसूलने के लिए निजी कंपनी एनटीबीसीएल को ठेका देना पूरी तरह से अनुचित है. कंपनी के पास इसके लिए कोई पूर्व अनुभव भी नहीं था.

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