हत्या के मामले में एफआर लगाने वाले विवेचक पर लटकी तलवार

न्यायालय ने खारिज कर एसपी को कार्यवाही करने को कहा
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज।
युवक की हत्या के मामले में विवेचक द्वारा न्यायालय में एफआर दाखिल कर दी। जिसे न्यायालय मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी ने निरस्त करते हुए विवेचक के विरुद्ध कार्रवाई करने का आदेश दिया है।

शहर कोतवाली के मोहल्ला चौवदारान निवासी नरेश ने दर्शाया था कि 12 सितंबर 2009 को पैसे को लेकर मेरे पुत्र गोविंद के साथ पैसे के तगादा करने पर मनोज ने मारपीट की। मेरे बेटे ने उसे रुपए दिए थे। जिसका वह वापस देने का तगादा कर रहा था। कुछ लोगों ने बीच बचाव कर दिया था। मेरे लडक़े का दोस्त उसे घर से बुला ले गया कि चलो मनोज से आज तुम्हारा पूरा हिसाब करवा देते हैं, लेकिन वह दे रात 11 बजे तक नहीं आया। खोजबीन की दौरान पता चला की ठंडी सडक़ पर एक युवक की लाश पड़ी है, मैं जब पहुंचा तो देखा कि वह लाश मेरे पुत्र की थी। पुलिस ने उसे लोहिया अस्पताल भिजवाया। जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। पीडि़त ने इस घटना में नाम दर्ज लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें विवेचक द्वारा न्यायालय में एफआर दाखिल की। जिसके विरुद्ध पीडि़त ने प्रोटेस्ट दाखिल की। जिसे न्यायालय ने स्वीकार करते हुए एफआर निरस्त कर दी और कोतवाली प्रभारी फर्रुखाबाद को निर्देशित किया कि वह धारा 173(८) के तहत पुन: विवेचना करकार न्यायालय को अवगत कराये। वहीं पुलिस अधीक्षक को भी विवेचक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही कर न्यायालय को अवगत कराने को कहा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *