जानलेवा हमले के मामले में दस वर्ष का कारावास
12 हजार रुपये के अर्थदंड से किया गया दंडित फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज ई0सी0 एक्ट न्यायाधीश डॉ0 अनिल कुमार सिंह ने जानलेवा हमले के मामले में किशनवीर उर्फ भोला पुत्र सत्यपाल निवासी चिकनइया कंपिल को दोषी देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। बीते सात वर्षों…