गैर इरादतन हत्या के मामले में दस वर्ष का कारावास

दस हजार रुपए के अर्थदंड से किया गया दंडित
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज ईसी एक्ट न्यायाधीश डॉ0 अनिल कुमार ने जोगेंद्र कुमार पुत्र जोगेंद्र पाण्डेय उर्फ महेंद्र पाण्डेय निवासी पैनगंगा नारदीगंज नवादा बिहार को दोषी करार देते न्यायिक हिरासत में लेकर दस वर्ष का कारावास व दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
बीते चार वर्ष पूर्व कोतवाली फतेहगढञ निवासी योगेश कुमार पुत्र सुभाष चंद्र कटियार निवासी रम्पुरा फतेहगढ़ ने पुलिस को दी गयी तहरीर में बताया कि मेरा ग्राम बुढऩामऊ में रेशम बिक्र फील्ड नाम से ईंट भ_ा है। जहाँ पर बिहार के निवासी जोगेंद्र, मुकेश काम करते हैं। दिनांक 6 अप्रैल 2020 को समय 9 बजे दोनों में पैसे के लेनदेन को लेकर विवाद हो गया। जिसके कारण जोगेंद्र कुमार ने मुकेश के सिर पर डंडे मारे। जिससे मुकेश बेहोश हो गया और मौके पर गिर गया। मुकेश के परिजन उसे अस्पताल ले गए। जहां उसकी मृत्यु हो गयी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर धारा-304 आई.पी.सी. के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने न्यायलाय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्त कृष्ण कुमार पांडेय की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश डॉ0 अनिल कुमार सिंह ने जोगेंद्र को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर दस वर्ष का कारावास व दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।

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