जानलेवा हमले के मामले में दस वर्ष का कारावास

12 हजार रुपये के अर्थदंड से किया गया दंडित
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज ई0सी0 एक्ट न्यायाधीश डॉ0 अनिल कुमार सिंह ने जानलेवा हमले के मामले में किशनवीर उर्फ भोला पुत्र सत्यपाल निवासी चिकनइया कंपिल को दोषी देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
बीते सात वर्षों पूर्व थाना कंपिल क्षेत्र के ग्राम चिकनइया निवासी बबलू पुत्र रामौतार ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि 27 मई 2017 को रात करीब 9 बजे गांव के ही किशनवीर, श्यामवीर, सत्यपाल व दो अज्ञात लोग घेर की दीवाल फांदकर घुस आए तथा मेरे पिता रामौतार को पकड़ लिया। किशनवीर ने गोली मार दी जो कि बाई तरफ जा लगी। घटना को गांव के लोगों ने देखा। गोली लगने से पिता बेहोश हो गए। पुलिस ने तहरीर के आधार न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता कृष्ण कुमार पांडेय की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश डॉ0 अनिल कुमार सिंह ने किशनवीर को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर दस वर्ष के कारावास व १२ हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। साक्ष्य के अभाव से श्यामवीर, सत्यपाल को दोष मुक्त कर दिया गया।

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