15 जनवरी को सुनाई जायेगी सजा
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज द्वितीय महेंद्र सिंह ने शेर सिंह, रामबरन, ओमवीर पुत्रगण रामपाल निवासीगण ग्राम मोहद्दीपुर थाना राजेपुर को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। 15 जनवरी को सजा सुनाई जायेगी।
बीते 18 वर्षों पूर्व थाना राजेपुर के ग्राम मोदद्दीपुर निवासी क्षेत्रपाल सिंह पुत्र रामदीन ने पुलिस को दी गयी तहरीर में बताया 5 दिसम्बर 2006 को अपने चचेरे भाई सुखपाल के साथ कड़क्का बाजार से जरूरी सामान लेकर घर वापस आ रहा था, तभी रास्ते में हमारे गॉव के ही शेर सिंह, रामबरन, ओमवीर, हरिराम पुत्रगण रामपाल यादव मिल गये। जिनसे हमारा पुराना विवाद चल रहा है। ओमवीर ने ललकारा, तो शेर सिंह ने तमंचे से मेरे चचेरे भाई को गोली मार दी। मैंने टॉर्च की रोशनी मुल्जिमानों के ऊपर डालते हुए शोर मचाया। तब तक गांव के कई लोग आ गए और मेरे भाई की मृत्यु हो गयी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायालाय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमा विचारण के समय हरिराम की मृत्यु हो गयी। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता अशोक कटियार, अनुज प्रताप सिंह की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश ने शेर सिंह, रामबरन, ओमवीर को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। सजा 15 जनवरी को सुनाई जायेगी।