हत्या के प्रयास के मामले में तीन वर्ष का कारावास

 दस हजार रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। समाजवादी पार्टी की पूर्व विधायिका उर्मिला राजपूत के पुत्र पंचशील राजपूत के ऊपर जानलेवा हमले के मामले में जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश विनय कुमार तृतीय ने राजेश मिश्रा उर्फ टिंकू मिश्रा पुत्र विद्यासागर मिश्रा निवासी बागकूंचा फर्रुखाबाद को दोषी करार देते तीन वर्ष का कारावास व दस हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
बीते 11 वर्षों पूर्व शहर कोतवाली फर्रुखाबाद पुलिस को पंचशील राजपूत ने दी गयी तहरीर में बताया कि 19 दिसम्बर 2013 को शाम लगभग 6 बजे फर्रुखाबाद महोत्सव गेट पर महोत्सव आयोजन समिति के सदस्य होने के कारण मौजूद थे। वहाँ कुछ लडक़ों में साईकिल की टक्कर लगने के कारण झगड़़ा हो रहा था। मैंने बीच बचाव कर बच्चों को घर भेज दिया था। जिसके 15-20 मिनट बाद लगभग 5- 6 लोग जिनमें टिंकू मिश्रा व सुनील मिश्रा आये और गालियां देने लगे। जान से मारने की नियत से टिंकू मिश्रा ने मेरे ऊपर फायर कर दिया। मैं झुक गया गोली जमीन पर लगी और गड्ढा हो गया। मौजूद लोगों ने हमलावर टिंकू को मय राइफल के पकड़ लिया और पल्ला चौकी इंचार्ज को सौंप दिया। इस घटना को कई लोगों ने देखा। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायलाय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता स्वदेश प्रताप सिंह , श्रवण कुमार की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश विनय कुमार तृतीय ने टिंकू मिश्रा को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कारावास व दस हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। साक्ष्य के अभाव में सुनील मिश्रा को दोष मुक्त कर दिया।

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