55 हजार रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज विशेष पाक्सो एक्ट न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने मंगेश सैनी पुत्र सोनेलाल निवासी सुनार वाली गली बढ़पुर को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष का कारावास व 55 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
बीते 8 वर्ष पूर्व पीडि़ता के परिजनों ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया जिसमें बताया की मेरी 14 वर्षीय पुत्री जो कि जीजीआईसी फतेहगढ़ में कक्षा 10 की छात्रा थी। पड़ोस के मोहल्ला बढ़पुर निवासी मंगेश अक्सर अपने दोस्तों के साथ मेरी पुत्री के साथ छेडछाड़ व छींटाकशी करता है। दिनांक 27 सितम्बर 2015 को टैक्सी से स्कूल जाते समय उसने पीडि़ता को खींचकर उतारने का प्रयास किया। जिस पर राहगीरों ने पकडक़र उसकी शिकायत पुलिस से की। उसके बाद पुलिस ने सुलहनामा करवा दिया। उसके बाद मंगेश मोबाइल पर अश्लील मैसेज भेजने लगा और मंगेश ने अपने भाइयों के साथ मेरे पति के साथ मारपीट की। जिसकी शिकायत पुलिस को दी। फिर मंगेश ने पीडि़ता को कोचिंग से वापस आते समय तेजाब डालने की धमकी दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता प्रदीप सिंह, विकास कटियार की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने मंगेश को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष का कारावास व 55 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।