आयुध एक्ट में दो अभियुक्तों को दो वर्ष का कारावास, पांच दोषमुक्त.

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महेन्द्र सिंह ने आयुध अधिनियम 25/27 के मामले में दो अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए दो वर्ष का कारावास व दस हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया। वहीं अन्य धाराओं में पांच व्यक्तियों को दोषमुक्त करार दिया।
वर्ष 2006 में हुई पुलिस मुठभेड़ के मामले में पुलिस ने प्रदीप धीमर को असलाहों व अफीम के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने रामनिवास पुत्र पहलवान निवासी मिस्तनी कम्पिल, पूरन पुत्र बालकृष्ण धीमर, टिल्ला पुत्र झम्मन, नेपाल सिंह पुत्र बुद्धपाल, प्रदीप पुत्र रामस्वरुप निवासी असरौली एटा, कुंवर पाल पुत्र फूल सिंह निवासी उस्मानपुर थाना कम्पिल के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। जिसमें पूरन पाल सिंह की मौत हो गई। साक्ष्य व गवाहों के आधार पर विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महेन्द्र सिंह ने अभियुक्त प्रदीप व कुंवरपाल को आयुध अधिनियम एक्ट की धारा 25/27में दोषी करार देते हुए 2 वर्ष का करावास व 10 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया। वहीं आरोपी रामनिवास उर्फ पहलवान, टिल्ला, नेपाल सिंह, प्रदीप व कुंवर पाल को संदेह होने के कारण धारा 147, 148, 307/149 में दोषमुक्त करार दिया। प्रदीप व कुंवर पाल को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है।

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