फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। धारदार हथियार से हमला करने के मामले में दो युवकों को दोषी करार देते हुए अपर जिला जज विशेष एससी/एसटी न्यायाधीश महेंद्र सिंह ने राजा उर्फ रेहान पुत्र कमर अली निवासी मोहल्ला भीकमपुरा व विकास यादव पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी खंदिया थाना मऊदरवाजा को दोषी करार देते हुए दो वर्ष का कारावास व 16 हजार –16 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
बीते चार वर्षों पूर्व थाना मऊदरवाजा के मोहल्ला भीकमपुरा निवासी विजय वाल्मीकि पुत्र रामदास ने पुलिस को दी गयी तहरीर में बताया कि 22 जून 2020 को शाम लगभग 8 बजे विकास यादव, अजहर, राजा, आकाश यादव आदि लोगों ने मेरे भांजे अर्जुन वाल्मीकि निवासी कानपुर जो कि लॉकडाउन के चलते हमारे ही घर पर था जिसको इन लोगो ने तेज धारदार हथियार से हत्या के इरादे से हमला कर दिया था। जिससे मेरा भांजा गम्भीर रुप से घायल हो गया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने विकास, अजहर, राजा के विरूद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता अशोक कटियार की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश ने विकास, राजा उर्फ मोहम्मद, रेहान को दोषी करार देते हुए दो वर्ष का कारावास 16 हजार-16 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।